ट्रेन और रेल परिसर में थूकने और गंदगी फैलाने वाले यात्रियों से वसूला जुर्माना-स्टेशनों पर खानपान ट्रॉलियों व स्टालों की करवाई सफाई

 ट्रेन और रेल परिसर में थूकने और गंदगी फैलाने वाले यात्रियों से वसूला जुर्माना-स्टेशनों पर खानपान ट्रॉलियों व स्टालों की करवाई सफाई
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-डीआरएम ने रेलवे यूजर्स से की स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील

जोधपुर,23 अप्रेल। रेलवे ने दोहराया है कि ट्रेनों अथवा रेलवे परिसर में थूकने और कचरा फैलाने से बीमारियां फैलती हैं तथा इसकी रोकथाम के लिए जुर्माने का प्रावधान भी है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर चलाए जा स्वच्छता पखवाड़े के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर थूकने और गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसते हुए रेल प्रशासन ने स्वच्छता नियमों की अवहेलना करने वाले अनेक यात्रियों पर जुर्माना लगाया और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि मंडल पर चलाया जा स्वच्छता अभियान रेलयात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए रेलवे की प्रतिबद्धता भी है। इसके लिए उन्होंने रेलवे यूजर्स से स्वस्थ यात्रा के स्वच्छ रेल की दृष्टि से चलाए जा रहे अभियान में सहयोग की अपील की।

उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बुधवार को मंडल की खानपान इकाइयों जिसमें कैंटीन व ट्रॉलियां शामिल है,की प्रभावी सफाई करवाई गई। इसके साथ ही इनके संचालकों को इस बात के लिए सख्त पाबंद किया गया कि वह अपनी स्टॉल पर आने वाले ग्राहकों को कचरा डस्टबिन में डालने का पुरजोर अनुरोध करेंगे तथा अपनी ट्रॉली साफ सुथरी रखेंगे।

डीआरएम ने यात्रियों व आम लोगों से अपील की है कि रेल प्रशासन ने साफ सफाई के व्यापक बंदोबस्त कर रखे हैं लेकिन स्वयं यात्रियों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर सफाई रखनी होगी।

स्टेशन व ट्रेन में थूकने व गंदगी फैलाने पर 150 यात्रियों से 15 हजार जुर्माना वसूला

स्वच्छता पखवाड़ा के तहत तीन दिनों में जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले लगभग डेढ़ सौ से अधिक यात्रियों पर टिकट चेकिंग स्टाफ ने जुर्माना लगाते हुए 15 हजार रुपए का राजस्व वसूल कर यात्रियों को रेलवे परिसर में स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गौरतलब है कि रेलवे परिसर अथवा ट्रेन में थूकने और कचरा फैलाने पर 100 से 500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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