फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होने पर होटल में संचालित बार को किया सीज

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  • 15 दिन में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने का थमाया नोटिस

जोधपुर, 12 नवंबर ।

शहर में बिना अग्निशमन उपकरण एवं बिना फायर एनओसी के चल रही व्यावसायिक इमारतो के विरुद्ध नगर निगम दक्षिण की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को नगर निगम दक्षिण ने चौपासनी रोड पहला पुलिया के पास स्थित एक होटल में बिना फायर एनओसी संचालित बार को सीज करने की कार्रवाई की। आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद शहर में बिना फायर एनओसी के संचालित हो रही सभी व्यावसायिक इमारतो को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से होटल, हॉस्पिटल एवं हाई राइज बिल्डिंग सम्मिलित है। नगर निगम दक्षिण की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद भी कई बिल्डिंग में अभी तक ना तो फायर सेफ्टी उपकरण लगाए गए , ना ही फायर एनओसी ली गई है। मंगलवार को महापौर दक्षिण वनीता सेठ एवं आयुक्त टी शुभ मंगला के निर्देश पर चौपासनी रोड पहला पुलिया के पास स्थित होटल अंबा पर अग्निशमन टीम जांच के लिए पहुंची। मुख्य अग्निसमन अधिकारी जलज घसिया, अतिक्रमण प्रभारी रजनीश बारासा के नेतृत्व में अग्निशमन टीम , अतिक्रमण टीम एवं पुलिस थाना प्रतापनगर की टीम ने होटल की जांच की। जांच में पाया कि बिल्डिंग में कई स्थानों पर फायर सेफ्टी उपकरण नहीं पाए गए, हालांकि होटल में शादी समारोह होने और अतिथियों के रुके होने के कारण पूरी होटल को सीज नहीं किया गया। नगर निगम दक्षिण अग्निशमन टीम में होटल की पहली मंजिल और रूफटॉप पर चल रहे बार को सीज किया साथ ही होटल संचालकों को 15 दिन में अग्निशमन उपकरण लगाकर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए, वही 10 लाख रुपए सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करने के निर्देश दिए गए, जिस पर होटल संचालकों की ओर से ढाई लाख रुपए का डीडी और साढ़े सात लाख रुपए का चैक निगम अधिकारियों को सोपा गया। संचालकों की ओर से आश्वस्त किया गया कि साढ़े सात लाख रुपए का डीडी जल्द ही निगम कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

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