हत्या के आरोपी ससुर की दुसरी बार जमानत याचिका खारिज

परिवादी विजय चावला द्वारा पुलिस थाना माता का थान में अपनी बहन मोनिता उर्फ हिना की निर्मम् हत्या करने वाले पति व उसके घर वालों के विरुद्ध दर्ज करवाया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा पति को हत्या के तुरन्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा ससुर सुरेश को अन्य सहआरोपी अपने पुत्र गौतम के साथ मिलकर मकान कब्जा करने के लिए व अनैतिक दहेज की मांग के चलते पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत अपनी पुत्रवधु की हत्या करने के आरोप प्रमाणित मानकर गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद आरोपी सुरेश द्वारा अपनी प्रथम जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा ससुर सुरेश की जमानत याचिका अस्वीकार कर खारिज की गई जिसके पश्चात आरोपी ससुर सुरेश द्वारा अपनी द्वितीय जमानत याचिका पेश की गई जिस पर परिवादी विजय चावला की ओर से अधिवक्ता डॉ. नरेश नागोरी व राज्य सरकार की ओर से दुर्गा चौहान ने निमर्म हत्या जैसे गंभीर मामले को देखते हुए जमानत का कड़ा विरोध कर जमानत खारिज किये जाने की प्रार्थना की। वर्तमान समय मे ं महिलाओं पर करता व दहेज हत्या जैसी अत्यन्त घ्रणित व शर्मनाक घटनाएं दिनों दिन बढती ही जा रही है जिस पर बाद सुनवाई न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) जोधपुर महानगर द्वारा पीठासीन अधिकारी यशवन्त भारद्वाज द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सुरेश का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 02-05-2025 खारिज फरमाया गया।