मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के दस्तकारों और कलाकारों को दी सौगात

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पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभान्वितों द्वारा बैंकों को चुकाये ऋण ब्याज पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने के आदेश जारी

जयपुर/ बालोतरा, 16 नवंबर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण लाभान्वितों के लिए उनके द्वारा चुकाये गये ब्याज पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने संबंधी आदेश जारी कर दिए। अब लाभार्थियों को महज 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।

उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण प्राप्त लाभार्थियों के लिए यह घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना की गई है। उद्योग मंत्री ने बताया कि योजना के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पी. एम. विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर, 2023 से लागू की गई। योजना में भारत सरकार द्वारा कारपेन्टर, बोट मेकर, शस्त्रसाज, लुहार, हैमर एंड टूलकिट मेकर, लॉक स्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार एवं फुटवियर आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी / चटाई / झाडू निर्माता, गुड़िया / खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर संबंधी 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ दिया जा रहा है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत एमएसएमई मंत्रालय, स्किल डवलपमेंट मंत्रालय एवं बैंको के माध्यम से क्रमशः दस्तकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड प्रदान स्किल बढाने हेतु प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों को 500 रूपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड) 15 हजार रूपये की टूलकिट सहायता एवं बैंक द्वारा 5 प्रतिशत सस्ती ब्याज दर पर कॉलेट्रल फ्री ऋण (प्रथम अंश के रूप में 1 लाख रूपये 18 माह तत्पश्चात् द्वितीय अंश (Tranche) के रूप में 2 लाख रूपये तक का ऋण 30 माह के लिए) प्रदान कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा की इस पहल से हजारों दस्तकारों और कलाकारों को लाभ मिलेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे।
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